अनुसूचियाँ
पहली अनुसूची – भारत के राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेश।
दूसरी अनुसूची – वेतनमान ( वेतन दो)
❖ जिनका वेतन संचित निधि पर भारित हैं।
❖राष्ट्रपति , राज्यपाल , लोकसभा का अध्यक्ष व उपाध्यक्ष , राज्यसभा का सभापति व उपसभापति , सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश , उच्च न्यायालय के न्यायाधीश ,CAG , संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व सदस्य ।
❖वित्तीय आपातकाल के दौरान इनके वेतन में कटौती की जा सकती है।
तीसरी अनुसूची – शपथ का प्रारूप।
❖लोकसभा व राज्य सभा की सदस्यता के उम्मीदवार , लोकसभा व राज्यसभा के सदस्य ,मंत्री , विधानसभा की सदस्यता के उम्मीदवार , विधानसभा के सदस्य ,मंत्री ,सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश , उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, CAG
❖तीसरी अनुसूची में राष्ट्रपति , उपराष्ट्रपति तथा राज्यपाल और लोकसभा अध्यक्ष की शपथ का प्रावधान नही है ।
❖राष्ट्रपति , उपराष्ट्रपति तथा राज्यपाल की शपथ मूल संविधान में दी गई है।
❖लोकसभा अध्यक्ष की कोई शपथ नही होती ।
चौथी अनुसूची –
❖राज्यसभा में विभिन्न राज्यों सीटों का आंवटन।
पाँचवी अनुसूची –
❖अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातिय क्षेत्र के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में उपबंध।
छठी अनुसूची –
❖असम , मेघालय , त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों के जनजाति क्षेत्रों के प्रशासनिक नियंत्रण के बारे में उपबंध।
सातवी अनुसूची –
❖ विषयों का विभाजन
संघ सूची – 97 , राज्य सूची -66 , समवर्ती सूची – 47
वर्तमान में – संघ सूची – 100 , राज्य सूची – 61 , समवर्ती सूची – 52
आठवीं अनुसूची – संवैधानिक भाषाओ का उल्लेख है।
❖मूल रूप से संविधान में 14 भाषाओ को मान्यता दी गई थी।
❖21 वें संविधान संशोधन 1967 द्वारा 15 वीं भाषा सिंधी को मान्यता दी।
❖71 वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा तीन भाषाओं को मान्यता दी गई।
1.नेपाली 2.मणिपुरी 3.कोंकणी (नेमको)
❖92 वें संविधान संशोधन 2003 द्वारा चार भाषाओ को मान्यता दी गई।
1.बोडो 2.डोगरी 3.संथाली 4.मैथिली (बॉडीस में )
❖वर्तमान में कुल 22 भाषाएँ है।
❖22 भाषाओं में अंग्रेजी भाषा शामिल नही है।
❖हिंदी व अंग्रेजी को राजभाषा घोषित किया गया है।
नवी अनुसूची – न्यायिक पुनरावलोकन से संरक्षण
❖पहले संविधान संशोधन 1951 द्वारा इस नवी अनुसूची को जोड़ा गया।
❖नवीं अनुसूची में रखे गए अधिनियमो का न्यायिक पुनरावलोकन नही किया जा सकता था , लेकिन 2007 में सर्वोच्च न्यायालय ने एक निर्णय दिया जिसमें 1973 के बाद 9 वीं अनुसूची में शामिल किए गए विषयों का न्यायिक पुनरावलोकन किया जा सकता है।
दसवीं अनुसूची – दल बदल से संबंधित प्रावधान
❖52 वें संविधान संशोधन 1985 द्वारा इस 10 वीं अनुसूची को जोड़ा गया।
❖91 वें संविधान संशोधन द्वारा इस 10 वीं अनुसूची में परिवर्तन किया गया।
ग्यारहवीं अनुसूची – पंचायती राज व्यवस्था
❖ग्राम पंचायतों के 29 विषय ।
❖73 वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा इस 11 वीं अनुसूची को जोड़ा गया।
बारहवीं अनुसूची – नगरीय व्यवस्था
❖नगरपालिकाओं के 18 विषय दिए गए।
❖74 वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा इस 12 वीं अनुसूची को जोड़ा गया।
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