उपराष्ट्रपति(uprashtrapati)

उपराष्ट्रपति

❖संविधान का अनुच्छेद 63 यह कहता है कि भारत में एक उपराष्ट्रपति होना चाहिए। उपराष्ट्रपति बनने के लिए आवश्यक वही अहर्ताएँ निर्धारित की गई हैं, जोकि राष्ट्रपति के लिए हैं। उपराष्ट्रपति का चुनाव भी अप्रत्यक्ष, आनुपातिक प्रतिनिधित्व पध्दति के अनुसार एकल संक्रमण मत द्वारा होता है।

❖ राष्ट्रपति बनने के लिए किसी व्यक्ति को लोकसभा का सदस्य बनने के लिए निर्धारित अर्हताएँ प्राप्त करना चाहिए, लेकिन उपराष्ट्रपति बनने के लिए राज्य सभा के सदस्य के रूप में निर्वाचित हाेने के लिए योग्यताएँ पूरी करना चाहिए।

❖ राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति बनने के लिए व्यक्ति की न्यूनतम आयु 35 वर्ष होनी चाहिए।

❖ उपराष्ट्रपति का निर्वाचन लोक सभा व राज्य सभा के सदस्य करते हैं, इसमें राज्यों की विधान सभा के सदस्य निर्वाचन में भाग नहीं लेते।

❖ उपराष्ट्रपति राज्य सभा का एक पदेन अध्यक्ष हाेगा। (अनुच्छेद 64)

❖ उपराष्ट्रपति को अपना पद ग्रहण करने से पहले राष्ट्रपति अथवा उसके द्वारा नियुक्त किसी व्यक्ति के समक्ष शपथ लेनी पड़ती है।

❖ उपराष्ट्रपति राज्य सभा के एक प्रस्ताव के द्वारा अपने पद से हटाया जा सकता है। इस प्रस्ताव काे राज्य सभा के सदस्याें द्वारा बहुमत के द्वारा सहमति दी गई हो। (अनुच्छेद 67, 68 तथा 71 के अनुसार)

❖ उपराष्ट्रपति को प्रतिमाह 1,25,000 का वेतन एवं अन्य भत्ते प्राप्त होते हैं।

❖ भारतीय सविधन के अनुच्छेद 65 के अनुसार ‘असामान्य स्थिति’ में उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति का कार्य अधिकार सौंपा जाता है।

❖ असामान्य स्थिति का तात्पर्य है- जब राष्ट्रपति अनुपस्थित है, अस्वस्थता या अन्य किसी कारण से अपना दायित्व निभा पाने में असमर्थ
है, उसकी पदच्युति हो गई है या उसने त्यागतत्र दे दिया है या उसका निधन हाे गया है।

❖भारतीय संविधान के अनुच्छेद 65 के अनुसार जब उप राष्ट्रपति, राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा तब वह राज्यसभा के सभापति के पद से जुड़े कर्त्तव्यों का पालन करने का अधिकार नहीं है।

❖अब तक के कार्यकाल में राष्ट्रपति डॉ. जाकिर हुसैन तथा फखरूद्दीन अली अहमद के निधन के उपरांत क्रमशः राष्ट्रपति का पद उपराष्ट्रपति वी.वी. गिरी एवं बी.डी. जत्ती ने ग्रहण किया था।

भारत के उपराष्ट्रपति

1.डॉ. एस. सर्वपल्ली राधाकृष्णन (1952 – 1957)

❖सबसे लंबा कार्यकाल ( दो बार उपराष्ट्रपति)

❖स्वंयत्र भारत की राज्यसभा के प्रथम सभापति।

2.डॉ. जाकिर हुसैन ( 1962 -1967)

3.वी. वी. गिरी (1967 – 1969)

❖सबसे कम कार्यकाल 

❖भारत के प्रथम कार्यवाहक उपराष्ट्रपति।

4.जी. एस.पाठक (1969 – 1974)

5.बी. डी. जत्ती (1974 – 1979)

6.एम. हिदायतुल्लाह (1979 – 1984)

7.आर. वेंकटरमण (1984 – 1987)

8.शंकरदयाल शर्मा (1987 – 1992)

9.के. आर. नारायणन ( 1992 – 1997)

10.कृष्णकांत (1997 – 2002)

❖प्रथम उपराष्ट्रपति जिनकी कार्यकाल के दौरान मृत्यु।

11 भैरोंसिंह शेखावत ( 2002 – 2007)

12.डॉ. हामिद अंसारी (2007 -2012)

13.डॉ. हामिद अंसारी (2012 – 2017)

14.एम.वैकेया नायडू (11 अगस्त ,2017 से …..)

महत्वपूर्ण फैक्ट

❖उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए जमानत राशि 15,000 ₹ तथा 20 प्रस्तावक तथा 20 अनुमोदकों की आवश्यकता होती है।

❖डॉ. राधाकृष्णन , मोहम्मद हिदायतुल्लाह व शंकर दयाल शर्मा ऐसे उपराष्ट्रपति थे , जो निर्विरोध चुने गए।

❖वी. वी. गिरि व आर. वेंकटरमण ऐसे उपराष्ट्रपति है जो अपना कार्यकाल पूरा करने से पूर्व ही राष्ट्रपति पद के लिए चुने गए।

❖राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति के विवाद के लिए अंतिम निर्णय सर्वोच्च न्यायालय का मान्य होता है।

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